जिले में कार्यरत श्रमिको/ कर्मचारियों को माह की प्रत्येक 07 तारीख को वेतन भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

जिले के शासकीय संस्थानो, अर्द्धशासकीय संस्थानो तथा निगम, मण्डलो तथा समस्त औद्योगिक संस्थानो मे कार्यरत कर्मचारियो को माह की 07 तारीख को भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यदि संस्थानो कें नियोजक अथवा प्रमुख नियोजक के द्वारा समय पर श्रमिको तथा कर्मचारियो का वेतन का भुगतान नहीं किये जाने पर वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 (1) का उल्लंघन माना जायेगा।

यह निर्देश वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 के वैधानिक प्रावधानो का कडाई से पालन करने के लिए दिये गये है। ऐसी संस्थानो जिसमें 1,000 रुपए से कम श्रमिक नियोजित है, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाना अनिवार्य है तथा वही जिन स्थापना में 1,000 रुपए से अधिक कर्मचारी / श्रमिक नियोजित होने पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

जिला श्रम विभाग द्वारा जिले के सभी संस्थानों के नियोजको/प्रमुख नियोजको से अपील की है कि वे इन श्रम कानूनो के प्रावधानो का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करे। वेतन प्राप्त नही होने कि स्थिति में श्रमिक हेल्पलाइन नम्बर 18002338888 पर सम्पर्क करें।